महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को शासकीय, अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन शुल्क देय होंगे जो निम्नानुसार हैं :
(अ) शासकीय शुल्क :
S.No |
शुल्क विवरण |
शुल्क |
1 |
शिक्षण शुल्क स्नात्तक / स्नातकोत्तर |
115.00/126.00 |
2 |
प्रवेश शुल्क |
3.00 |
3 |
स्टेशनरी शल्क |
2.00 |
4 |
प्रायोगिक शुल्क (केवल विज्ञान संकाय हेतु) |
20.00 |
(ब) अशासकीय शुल्क
S.No |
शुल्क विवरण |
शुल्क |
1 |
काशन मनी |
60.00 |
2 |
निर्धन छात्र कल्याण |
02.00 |
3 |
रेडक्रास |
40.00 |
4 |
छात्रा काॅमन शुल्क |
50.00 |
5 |
चिकित्सा शुल्क |
03.00 |
6 |
शारिरिक कल्याण |
150.00 |
7 |
सम्मिलित निधि |
32.00 |
8 |
छात्रसंघ शुल्क |
70.00 |
9 |
परिचय पत्र |
50.00 |
10 |
महाविद्यालय विकास |
70.00 |
11 |
वार्षिक उत्सव |
70.00 |
12 |
ग्रंथालय एवं वाचनालय |
20.00 |
13 |
स्थानीय परीक्षा शुल्क |
50.00 |
14 |
सायकल स्टैण्ड |
25.00 |
15 |
छात्र कल्याण |
20.00 |
16 |
विद्यार्थी बीमा
|
00.00 |
|
|
|
(स) जनभागीदारी शुल्क
S.No. |
शुल्क विवरण |
शुल्क |
1 |
जनभागीदारी विकास शुल्क |
450.00 |
2 |
कम्प्यूटर शुल्क |
50.00 |
3 |
जनभागीदारी महाविद्यालय प्रबंध समिति अध्ययन व्यवस्था स्नातकोत्तर |
2500.00 |
नोट -
1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन/रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पारित किया जा सकता है ।
2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क सम्पूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य है । महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है । केवल छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शासकीय संस्था में स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि के लिए छात्र शिक्षण शल्क का भगतान कर चका है वह शुल्क पुनः नहीं देना होगा । ऐसे छात्र को, महाविद्यालय के शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. पूरक प्राप्त छात्रों को प्रवेश के समय तीन माह का अध्यापन शुल्क भगुतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
शुल्क संबंधी रियायतें -
शुल्क रियायत की पात्रता केवल पूर्ण कालिक छात्र को है -
1. छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति शासन द्वारा है ।
2. सभी वर्ग की छात्राएं शिक्षण शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क से मुक्त होगी ।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण शुल्क की मुक्ति होगी ।
4. द्वितीय ततीय और चतर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के बच्चों के लिए शासन द्वारा निर्धारित अनुसार स्नातक स्तर तक शिक्षण शुल्क मुक्त है ।